अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा या नहीं, इसका फैसला 13 अप्रैल से पहले हो जाएगा. दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आम आदमी पार्टी (आप) की राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति के बारे में 13 अप्रैल से पहले एक आदेश पारित करने का निर्देश दिया.
अदालत के निर्देश का जवाब देते हुए, सीईसी प्रतिनिधि ने पुष्टि की बताया कि 11 अप्रैल को किया जाएगा.
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आप ने कर्नाटक हाईकोर्ट का खटखटाया दर्जा
दरअसल आम आदमी पार्टी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाने में देरी से संबंधित कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. याचिका आप कर्नाटक इकाई के संयोजक पृथ्वी रेड्डी द्वारा कर्नाटक एचसी में दायर की गई थी. आप ने याचिका में कहा है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नामित होने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करती है. लेकिन उसके बावजूद पार्टी का दर्जा दिए जाने में देरी होती रही है.
आप ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए दिया इस आदेश का हवाला
आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता की शर्त के संबंध में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के खंड 6बी का भी हवाला दिया. चुनाव आयोग के अनुसार पहली शर्त के तहत, पिछले आम चुनाव में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में पार्टी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार या संबंधित राज्य की विधान सभा के लिए पिछले आम चुनाव में छह प्रतिशत से कम वोट हासिल नहीं किया.