आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party, AAP) के एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 2009 में एक सरकारी स्कूल की महिला प्रिंसिपल से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान एवं अन्य को नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma) ने अब्दुल रहमान (AAP MLA Abdul Rehman) एवं अन्य को नोटिस जारी किया। अदालत ने इस मामले में अब 17 सितंबर की तारीख दी है।पूर्व प्रिंसिपल रजिया बेगम (Razia Begum) ने आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान को एक साल के लिए परिवीक्षा पर रिहा करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 को पूर्व स्कूल प्रिंसिपल की अपील को खारिज कर दिया था। इसमें अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी की परिवीक्षा पर रिहाई को चुनौती दी गई थी।बता दें कि विधायक अब्दुल रहमान पर आरोप है कि उन्होंने 2009 में तत्कालीन सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला किया और उन्हें आपराधिक तरीके से धमकाया। अदालत ने आप विधायक अब्दुल रहमान की अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी थी। कोर्ट ने 7 जून 2023 को सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा किया था।दोषियों को रिहा करते समय अदालत ने कहा था कि दोषियों के खिलाफ साबित हुए अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हैं। मेरी राय है कि अच्छे बर्ताव के कारण उनको परिवीक्षा पर रिहा करना उचित है। अदालत ने रिहाई की शर्तें भी लगाई थीं। अदालत ने कहा था कि दोषी आगे कोई अपराध नहीं करेगा। दोषी के खिलाफ आगे कोई भी मामला दर्ज होने पर उनकी परिवीक्षा रद्द की जा सकती है। अदालत ने निर्देश दिया था कि दोषी शांति और सद्भाव बनाए रखेंगे।