शराब घोटाले के आरोपी आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान CBI ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुछ हाई प्रोफाइल लोग गिरफ्तार हो सकते हैं।
जांच चल रही है और आरोपी इसको नुकसान पहुंचा सकता है। मनीष सिसोदिया की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि अदालत कार्रवाइयों में काफी देर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अदालती कार्यवाही धीमी गति से चलती रही तो आरोपी तीन महीने बाद जमानत के लिए गुहार लगा सकता है। इस मामले को अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध किया गया है।
इससे पहले 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पीटिशन को खारिज कर दिया था। सिसोदिया ने शीर्ष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद क्यूरेटिव पीटिशन दायर की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, बीआर गवई और एसवीएन भाटी की खंडपीठ ने सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया था।
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया पिछले काफी समय से जेल की हवा खा रहे हैं। सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। बाद में इसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ED ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी औऱ उनसे पूछताछ भी की गई थी। दोनों ही नेताओं पर इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है। हालांकि, आम आदमी पार्टी के सभी नेता दिल्ली में किसी भी तरह के शराब घोटाले की बात से इनकार करते रहे हैं।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। कुछ ही समय बाद यह नीति विवादों में आ गई। आरोप लगे थे कि शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए यह नीति बनाई गई है। शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस नीति को वापस लेनी पड़ी थी। इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करना चाहती है। ईडी अब तक कई समन केजरीवाल को भेज चुकी है लेकिन सीएम अब तक जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं।