ASI ने फिर नहीं सौंपी ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट, चौथी बार और वक्‍त मांग लिया
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 ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने एक बार फिर सर्वे रिपोर्ट दाखिल नहीं की बल्कि कोर्ट से चौथी बार और वक्त मांग लिया। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई शुरू होने से ऐन पहले एएसआई ने एक हफ्ते और वक्त देने के लिए अर्जी लगा दी।

पहले भी एएसआई सर्वे रिपोर्ट के लिए तीन बार मियाद बढ़ाई जा चुकी है। तब एएसआई ने रिपोर्ट तैयार न होने का हवाला दिया था लेकिन इस बार सम्बन्धित अधिकारी की तबीयत ठीक न होने का हवाला देते हुए एक हफ्ता और देने की मांग की गई। कोर्ट ने एएसआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए 18 दिसम्बर को अगली तारीख दे दी है।

अदालत में एएसआई की ओर से केंद्र के स्थायी सरकारी वकील अमित श्रीवास्तव ने अर्जी लगाई। इसमें उन्होंने कहा कि सारनाथ के अधीक्षण पुरातत्वविद् अविनाश मोहंती का रक्तचाप अचानक बढ़ गया और वह बीमार हो गये हैं इसलिए वह कोर्ट में उपस्थित होकर रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ हैं। इससे पहले 30 नवंबर को कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी। साथ ही कहा था कि दिए गए समय के अंदर ही रिपोर्ट दाखिल करें।

28 नवंबर को, स्थायी सरकारी वकील ने एएसआई की याचिका दायर की थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा गया था। कहा गया था कि एएसआई विशेषज्ञ डेटा का विश्लेषण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। विभिन्न विशेषज्ञों और विशेषज्ञों के कार्यों के आधार पर निष्कर्षों की जांच, सहसंबंध और संकलन करने के लिए बहुत परिश्रम किया गया है लेकिन विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट को पूरा करने और तैयार करने में कुछ और समय लगेगा।

तब सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने एएसआई की याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि एएसआई बिना किसी ठोस कारण के बार-बार समय मांग रहा है, इसलिए आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए।

कब-कब बढ़ी मियाद

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एएसआई को 10 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया था। साथ ही यह उम्मीद भी जताई थी कि प्रदान की गई समय सीमा में ही एएसआई निश्चित रूप से रिपोर्ट दाखिल करेगा और आगे का समय नहीं मांगेगा। तब कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तय की थी। इससे पहले, 18 नवंबर को वाराणसी जिला अदालत ने 17 नवंबर को दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद एएसआई को रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन और दिए थे। 2 नवंबर को कोर्ट ने एएसआई को 15 दिन का समय देते हुए 17 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। वाराणसी कोर्ट ने शुरुआत में 21 जुलाई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था और 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने को कहा था।

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