सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में कोर्ट ने किया सजा का ऐलान, चारों दोषियों को उम्रकैद
Sharing Is Caring:

सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मालूम हो कि आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलीक और अजय कुमार मर्डर केस में दोषी करार दिए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने चारों आरोपियों पर जुर्माना लगाया है।

एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार चैनल में पत्रकार रहीं विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की देर रात दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह कार्यालय से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे की मंशा लूटपाट थी।

इससे पहले जस्टिस ने 18 अक्टूबर को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया था। मामले में पांचवें आरोपी अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 (बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, जानबूझकर मदद करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था।

क्या है मामला?
ज्ञात रहे कि 30 सितंबर 2008 को उस वक्त गोली मारकर सौम्या की हत्या कर दी गई थी, जब वह कार्यालय से अपनी कार से घर लौट रही थी। इस मामले में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के आधार पर रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को सौम्या की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) भी लगाया था।

Sharing Is Caring:

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *