अरविंद केजरीवाल हैं टॉम, डिक, हैरी HC से जमानत रुकने पर बोले कपिल सिब्बल
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी।कोर्ट के इस फैसले के बाद सु्प्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अलग-अलग इंसानों को लेकर अदालतों के भिन्न-भिन्न रवैये पर तंज कसा।सिब्बल ने लिखा, ‘जज ने कथित यौन शोषण मामले में येदियुरप्पा को अग्रिम जमानत दे दी और कहा- वह कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं है। एचडी रेवन्ना को कथित अपहरण मामले में जमानत दे दी गई, जबकि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के साथ टॉम, डिक या हैरी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, कितनी अजीब बात है।’ बता दें कि टॉम, डिक एंड हैरी अंग्रेजी भाषा का एक मुहावरा है, जो कि मामूली या साधारण आदमियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
सिब्बल ने टॉम, डिक या हैरी वाला तंज इसलिए दिया क्योंकि हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उनके खिलाफ दर्ज POCSO (नाबालिग के यौन शोषण) के मामले में गिरफ्तार करने से रोक दिया था। इस दौरान अदालत ने पुलिस से कहा था कि वे कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं हैं। जिसके बाद अदालत की इसी टिप्पणी को याद करते हुए सिब्बल ने केजरीवाल के लिए यह बात लिखी। उन्होंने कहा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन- दोनों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद अदालत द्वारा उनके साथ किसी ‘टॉम, डिक या हैरी’ जैसा व्यवहार किया जा रहा है।
बता दें कि राऊज एवेन्यू स्थित ईडी और सीबीआई की अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदू ने केजरीवाल को गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी। कल देर शाम आए इस आदेश के खिलाफ ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई। जिसके बाद सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा, ‘इस आदेश की घोषणा होने तक, विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।’ हाई कोर्ट ने कहा कि वह 2-3 दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि वह पूरे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। केजरीवाल और सोरेन को भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया गया है।

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