98 दिन बाद जेल से निकल घर जाएंगे मनीष सिसोदिया, बिना जमानत कोर्ट ने दी राहत; क्या शर्तें
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आम आदमी पार्टी (आप) के दूसरे सबसे बड़े नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने के लिए घर जाने की इजाजत मिली है।

तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया 3 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक घर पर रहकर पत्नी और परिवार के साथ मुलाकात कर पाएंगे। हालांकि, इस दौरान वह कस्टडी में ही रहेंगे।

मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार तक सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिकॉर्ड भी मांगी है। सिसोदिया की पत्नी ‘मल्टीपल स्क्लेरोसिस’ नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। 26 फरवरी को गिरफ्तार किए गए सिसोदिया घर पर कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने साफ किया कि सिसोदिया किसी भी तरीके से मीडिया से बात नहीं करेंगे और परिवार के अलावा किसी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। वह फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं।

अंतरिम जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया। ईडी की तरफ से पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि सिसोदिया को पुलिस की मौजूदगी में पत्नी से मुलाकात का मौका दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘मंत्री रहते हुए सिसोदिया के पास 18 विभाग थे और उन्हें पत्नी से मिलने का टाइम नहीं था। अब वह जमानत के लिए यह सब आधार बना रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने चार दिन पहले ही अंतरिम जमानत याचिका वापस ली थी और वह फिर वही याचिका लेकर आए हैं।

मनीष सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर अंतरिम जमानत मांगी है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। तीन दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आरोप बेहद गंभीर हैं। सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। बाद में 9 मार्च को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया तब से जेल में ही बंद हैं।

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