सीबीआई ने तीन रेलवे अधिकारियों को किया गिरफ्तार, जानें किन धाराओं में लगे हैं आरोप
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बालासोर रेल हादसा मामले में सीबीआई ने रेलवे के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्निशियन पप्पू कुमार का नाम शामिल है।

सीबीआई ने इन्हें सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया है।

इस केस में सीबीआई की तरफ से धारा 201 को भी जोड़ा गया है जिसके तहत अपराध के सबूतों को गायब करना या गलत जानकारी देना। आईपीसी 304 यानि गैर इरादतन हत्या का केस है।

उन्होंने बताया कि छह जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामला अपने हाथ में लेने के बाद से तीनों से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। एजेंसी अब गिरफ्तार लोगों को उनकी पुलिस हिरासत की मांग के लिए शनिवार को एक विशेष मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी जिसके बाद उनसे हिरासत में पूछताछ शुरू होगी। सीबीआई को 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र भी दाखिल करना होगा अन्यथा गिरफ्तार कर्मी डिफॉल्ट जमानत के पात्र बन जाएंगे।

सीबीआई के अनुसार, महंत कथित तौर पर राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर द्वारा की गई प्रारंभिक जांच का हिस्सा थे, जिसमें माना गया है कि उन्होंने दुर्घटना के संबंध में सिग्नलिंग विभाग में किसी भी विफलता से इनकार किया था। एक उच्च-स्तरीय रेलवे जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण गलत सिग्नलिंग पाया गया था और सिग्नलिंग और दूरसंचार (एस एंड टी) विभाग में कई स्तरों पर चूक को चिह्नित किया गया था, लेकिन संकेत दिया गया था कि यदि चेतावनी नहीं दी जाती तो त्रासदी को टाला जा सकता था।

दो जून को, बालासोर जिले में तीन ट्रेनों के आपस में टकराने से हुए भीषण में हादसे में 290 से ज्यादा लोग मार गए थे। बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस मुख्य लाइन के बजाय पासिंग लूप में घुस गई और एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इसके बाद बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस भी पटरी पर पलटे डिब्बों से टकरा गई थी।

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