श्री कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में हिन्दू सेना के विष्णु गुप्ता की ओर से दायर वाद में अमीन सर्वे के आदेश पर सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी नीरज गौड़ ने बुधवार को रोक लगा दी है।
ये आदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दिए गए प्रार्थना पर दिए गए। अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्र्रैक कोर्ट ने विवादित स्थल का अमीन सर्वे के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के खिलाफ मंगलवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम ने एक प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था।
इसमें था कि वादी पक्ष ने तथ्यों को छिपाते हुए अमीन सर्वे का आदेश हासिल किया है। उन्होंने अदालत से आदेश को रिकॉल कर फिर सुनवाई के लिए कहा। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को रिकॉल करते हुए अमीन सर्वे के आदेश को 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया।
शाही मस्जिद ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने बताया कि अदालत ने अमीन सर्वे का एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया था। इसके लिए कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए गए थे। ईदगाह पक्ष ने वाद सुनने योग्य है या नहीं, इस पर प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जबकि वादी ने इन तथ्यों को अदालत से छिपा लिया था।
अब 11 अप्रैल को उनके द्वारा दिए गए सभी लंबित प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाएगा। वहीं वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि कोर्ट ने अमीन सर्वे के आदेश दिए थे। इसके लिए रिट भी जारी कर दी गई थी। अब कोर्ट ने अमीन सर्वे का आदेश स्थगित कर दिया है।
अमीन ने सर्वे की रिट कोर्ट में जमा कराई
सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी के आदेश पर मंगलवार को अमीन शिशुपाल यादव ने सर्वे रिट ग्रहण कर ली थी। वहीं अमीन की गुहार पर कोर्ट ने गोविन्द नगर थाना पुलिस को सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए थे। ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि कोर्ट ने अमीन सर्वे की रिट वापस मंगा ली है। अमीन ने उसे कोर्ट में जमा करा दिया है।
ईदगाह कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि आदेश एक पक्षीय था। जबकि ऑर्डरशीट पर स्पष्ट था कि सेवन रूल इलेवन (वाद की पोषणीयता) पर सुनवाई होगी। अदालत के सामने सभी तथ्यों को रखा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग पेश की। अदालत ने पुन: सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि तय की है।