शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने CBI को 3 दिन की रिमांड दी
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दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दियाअवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने मामले में केजरीवाल की पांच दिन की सीबीआई की हिरासत की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत की मांग की थी।अदालत ने फैसले में कहा- सीबीआई के आवेदन को तीन दिन के लिए अनुमति दी जाती है। केजरीवाल को बुधवार को तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की अर्जी दी। इसे अदालत ने मंजूर कर लिया। केजरीवाल ने अदालत के समक्ष दावा किया कि वह इस मामले में निर्दोष हैं।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अदालत से कहा कि सीबीआई सूत्रों के हवाले से मीडिया में दिखाया जा रहा है कि मैंने पूरा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि सिसोदिया दोषी हैं या कोई और दोषी है। मैंने कहा है कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के साथ मैं भी निर्दोष हूं। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई इस मामले को सनसनीखेज बना रही है।इस पर अदालत ने कहा कि मीडिया किसी सुर्खी को प्रमुखता देती है। उसको इस मामले में नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। वहीं सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत मांग वाली अर्जी में कहा कि मामले में साजिश का पता लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। इस मामले में केजरीवाल का सबूतों और मामले के अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराए जाने की जरूरत है।सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई से यह भी पूछ लिया कि केजरीवाल को अब गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी ने चुनाव के दौरान ऐसा करने से परहेज किया। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अदालत में भी मामला लंबित था। चुनाव के दौरान एजेंसी का यह संयम दर्शाता है कि उन्हें तब गिरफ्तार नहीं किया गया जब वह चुनाव प्रचार में व्यस्त थे।इससे पहले केजरीवाल ने विशेष अदालत की ओर से 20 जून को दी गई जमानत के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की 21 जून के अंतरिम रोक के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में वापस ले ली।

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