उत्तर प्रदेश में 2021 में जिला पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता व महामारी अधिनियम से जुड़े मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को सुल्तानपुर में एमपी/एमएलए की अदालत में आत्मसर्मपण कर दिया।
विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने संजय सिंह को राहत देते हुए उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई की उन्हें जमानत व मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। संजय सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता मदन प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। इससे पहले अदालत ने कई सुनवाई में पेश न होने पर संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अप्रैल 2021 को बंधुआकला थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हसनपुर गांव में ‘आप’ पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे, जिसकी अनुमति उनके पास नहीं थी।
प्राथमिकी के मुताबिक, सिंह के साथ 50 से 60 लोग और थे। उनके इस कृत्य से महामारी अधिनियम व आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद पुलिस ने हसनपुर के रहने वाले मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील व अजय को आरोपी बनाकर आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अधिकारियों के मुताबिक, अन्य आरोपियों ने मामले में जमानत करवा ली लेकिन संजय सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।