बिभव कुमार को बड़ा झटका, मालीवाल केस में कोर्ट का जमानत से इनकार
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स्वाति मालीवाल पर कथित हमले की वजह से गिरफ्तार किए गए बिभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव पर आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर 13 मई की सुबह केजरीवाल के आवास पर हमला किया था।एडिशनल सेशंस जज सुशील अनुज गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। 24 मई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि बिभव कुमार ने बिना किसी उकसावे के उन पर हमला किया था। मालीवाल का दावा है कि बिभव ने 7-8 थप्पड़ मारे और फिर छाती, पेट और पेल्विस एरिया में लातों से मारा। आम आदमी पार्टी आरोपों को खारिज कर चुकी है।कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं। खुद स्वाति मालीवाल ने भी कोर्ट में अपनी बात रखी और यह कहते हुए बिभव की जमानत याचिका का विरोध किया कि यदि आरोपी को बेल मिलती है तो उनके और परिवार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। स्वाति मालीवाल ने कहा कि बिभव कुमार बेहद प्रभावशाली हैं और आम आदमी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। मालीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत के बाद से पार्टी ने उनके पीछे ट्रोल लगा दिए हैं। वहीं, बिभव कुमार के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास में दाखिल हो गईं।बिभव के वकील ने यह भी सवाल उठाया कि स्वाति मालीवाल ने घटना के दिन ही शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। उन्होंने सवाल किया कि मेडिकल परीक्षण के लिए उन्हें दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल की बजाय एम्स क्यों ले जाया गया। उन्होंने कहा कि सब कुछ पूर्व नियोजित था। इस दौरान कोर्ट रूम में मौजूद स्वाति मालीवाल रोने लगीं।

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