राजस्थान हाईकोर्ट से योग गुरु बाबा रामदेव को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बाबा रामदेव पर धर्म विशेष को लेकर की गई टिप्पणी का मामला था। राजस्थान के बाड़मेर के चौहटन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 20 मई तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की बेंच में बाबा रामदेव की ओर से पेश विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है।
कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर लगाई गई रोक
याचिकाकर्ता बाबा रामदेव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा व उनके सहयोगी निशांक मदान ने पैरवी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा बेबुनियादी है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से मूल सिंह भाटी ने पक्ष रखते हुए पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे की जानकारी पेश की। कोर्ट ने राज्य सरकार व शिकायतकर्ता पठाई खान को नोटिस जारी करते हुए जुलाई 2023 तक जवाब तलब किया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को एफआईआर संख्या 0030/2023 के सम्बंध में गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 20 मई 2023 तक या उससे पहले अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं।