दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अर्जी पर सुनवाई टल गई है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई टाल दी. कोर्ट अब 18 जनवरी को ईडी की अर्जी पर सुनवाई करेगा.पिछली सुनवाई में कोर्ट की ओर से याचिका का निपटारा कर दिया गया था. ईडी की ओर से पेश वकील ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि सीबीआई के मामले में पहले ही केस चलाने की मिली है. यह अनुमति ईडी पर भी लागू होती है.कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील मुदित जैन पेश हुए थे. उन्होंने ईडी के तर्क विरोध किया. उन्होंने कहा कि मुकदमा चलाने की अनुमति सीबीआई के मामले में मिली थी. यह अनुमति ईडी के मामले में यह लागू नही होता है. उनका कहना था कि ईडी की ओर से सेंशन से संबंधित दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि वे रिकॉर्ड पर नहीं हैं.इससे पहले शनिवार कोदिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अनुमति दे दी थी. 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. उसके मद्देनजर उपराज्यपाल की ओर से यह अनुमति दी गई थी.इस साल 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट ने 9 जुलाई को शिकायत का संज्ञान लिया था.इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रिपोर्टों पर आश्चर्य व्यक्त किया और दावा किया कि इस संबंध में कोई अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई थी.उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं…क्या उन्हें यह बुनियादी जानकारी नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता होती है? वे कह रहे हैं कि आज उन्होंने (अरविंद केजरीवाल) के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी है, पिछले दो सालों से भाजपा क्या कर रही थी?उन्होंने कहा किअगर उनके पास (अरविंद केजरीवाल) के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं थी, तो वे क्या कर रहे थे? हमारे पास जानकारी है कि आज भी अभियोजन स्वीकृति नहीं है. यह राजनीतिक कारणों से की जा रही साजिश का हिस्सा है.आप के एक अन्य वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की रिपोर्टों को “फर्जी” कहा और एलजी सक्सेना से पत्र सार्वजनिक करें.