दूसरे प्रदेशों में हो रहे किसान आंदोलन को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने हड़ताल और प्रदर्शन करने को लेकर यूपी में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। इस एक्ट के तहत छह महीने तक हड़ताल और प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।कार्मिक विभाग ने योगी सरकार का ये आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश यूपी सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी विभागों और प्राधिकरण भी लागू रहेगा। हड़ताल और प्रदर्शन को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि रोक के बाद भी अगर किसी ने हड़ताल करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेश में कहा गया है कि कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते मिले तो उन्हें एस्मा एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बतादें कि यूपी सरकार समय-समय पर हड़ताल और प्रदर्शन को लेकर इस तरह के आदेश जारी करती रहती है।
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जुलाई 2023 में लगाई थी पाबंदी
योगी सरकार ने पिछले साल जुलाई में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए हड़ताल और प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन सहित सभी बिजली कंपनियों में उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) के अधीन मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए छह माह की अवधि के लिए हड़ताल प्रतिबंधित कर दिया है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता की तरफ से एस्मा लगाए जाने का आदेश भी जारी हुआ था। अधिसूचना के साथ ही पांच जुलाई से एस्मा को प्रभावी कर दिया गया था।
यूपी सरकार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उत्तर प्रदेश दल विद्युत निगम, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, केस्को कानपुर, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरम निगम तथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में छह महीने के लिए हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई का अभी आदेश दिया था।