खुफिया डेटा को लीक करने के आरोप (सिफर केस) में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हुई सुनवाई को अवैध घोषित कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी कर दिया गया है।
खंडपीठ ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के न्यायाधीश की नियुक्ति के खिलाफ भी फैसला सुनाया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस सुनवाई को अवैध घोषित कर दिया, जिसमें जेल अधिकारियों को इमरान खान को जूडीशियल लॉकअप में रखने का निर्देश दिया गया था।
डॉन अखबार के अनुसार, अदालत की सिंगल बेंच ने फैसले के खिलाफ खान द्वारा दायर एक इंट्रा-कोर्ट अपील पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए, जिसने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के जेल मुकदमे को मंजूरी दे दी थी।
इससे पहले सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो सदस्यीय पैनल ने फैसला शाम तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इसी अदालत की सिंगल बेंच ने पहले रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनके मुकदमे के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष की अपील को खारिज कर दिया था।
अटक की जेल से ट्रांसफर किए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को 26 सितंबर से रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कानून मंत्रालय ने 29 अगस्त को आंतरिक मंत्रालय और विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन के अनुरोध के अनुसार पूर्व प्रधान मंत्री के जेल मुकदमे के लिए एनओसी जारी किया।
मार्च 2022 में, खान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए संचार (सिफर) को संभालने के दौरान देश के गुप्त कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। कथित तौर पर गोपनीय डेटा खान के पास से गायब हो गई। क्रिकेटर से नेता बने क्रिकेटर द्वारा चुनौती दिए जाने पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अभियोग को बरकरार रखा था। हालांकि, न्यायालय ने इंट्रा-कोर्ट अपील पर फैसला आने तक सुनवाई पर रोक लगा दी थी।