यूपी के परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिकल वेहिकल (ईवी) की तरह ही हाइब्रिड ईवी पर भी करों में छूट दे दी है। इससे जहां वाहन खरीदारों को राहत मिलेगी, वहीं प्रदूषण में भी कमी आएगी। खरीदारों को 1.5 लाख से लेकर दो लाख तक की बचत होगी।
हाइब्रिड ईवी बैट्री डिस्चार्ज होने के बाद पेट्रोल से चलते हैं।
शासन ने ईवी के साथ ही हाइब्रिड ईवी, स्ट्रांग हाइब्रिड ईवी व प्लग-इन हाइब्रिड ईवी के साथ ही सीरीज हाइब्रिड ईवी और सीरीज पैरेलल हाइब्रिड ईवी पर भी करों में शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान कर रखा है। फिलहाल विभाग ने विशुद्ध ईवी की तरह स्ट्रांग हाइब्रिड ईवी व प्लग-इन हाइब्रिड ईवी पर भी पंजीयन शुल्क में छूट की व्यवस्था लागू कर दी है।
इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) डॉ. विजय कुमार की तरफ से वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी) एनआईसी लखनऊ को पत्र भेजा गया था। इसके आधार पर पोर्टल पर कर में छूट का प्रावधान कर दिया गया है। इस तरह यह छूट फेट टू की शर्तें पूरी करने वाले वाहनों पर होगी, जिनकी कीमतें 15 लाख तक हैं। प्लग-इन हाइब्रिड ईवी वह होते हैं, जिनकी बैट्री बिजली से चार्ज होती है और उसके डिस्चार्ज होने पर वाहन पेट्रोल पर चलेगा। स्ट्रांग हाइब्रिड ईवी वह होते हैं, जो 50 किलोमीटर तक पेट्रोल से चलेंगे और उसी दौरान बैट्री चार्ज होती रहेगी और आगे बैट्री के सहारे यात्रा की जा सकेगी।