लखनऊ की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को एक लाख रुपये का हर्जाना देने का बुधवार को निर्देश दिया।
दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) कमला कांत गुप्ता ने संजय सिंह को दो महीने के भीतर हर्जाना देने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हें भुगतान की तारीख तक इस राशि पर छह प्रतिशत ब्याज देना होगा। अदालत ने संजय सिंह को नोटिस जारी किया था लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की।
आप सांसद संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद हैं।अदालत ने संजय सिंह को सोशल मीडिया मंचों से वीडियो और प्रिंट सामग्री हटाने का भी निर्देश दिया। संजय सिंह ने दिल्ली की अदालतो में भी अपने जमानत की कई बार पैरवी की लेकिन उन्हें अभी तक नहीं मिल सकी है।
आठ अगस्त 2021 को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आप नेता ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बाद में महेंद्र सिंह ने राज्य सरकार की जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। महेंद्र सिंह ने 21 लाख रुपये का हर्जाना मांगा था।
यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले आप सांसद संजय सिंह की गिनती देश के मुखर नेताओं में होती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वह लगातार विरोधी दलों को घेरते रहे हैं। यूपी का प्रभारी होने के साथ ही उन पर अरविंद केजरीवाल ने कई अन्य जिम्मेदारियां भी दी थीं। आप की तरफ से अक्सर संजय सिंह ही प्रेस कांफ्रेंस भी करते थे। यूपी के मामलों को सबसे पहले संजय सिंह ही उठाते रहे हैं। इस दौरान भाजपा और मंत्रियों को खुली चुनौती भी देते रहते थे।