सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सीएम केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका में ईडी की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है।इस मामले पर सुनवाई कल भी होगी। सोमवार को दिल्ली के सीएम की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं। इस दौरान पीठ ने सवाल किया कि आखिर अरविंद ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के 9 समन को क्यों टाला। कोर्ट के इस सवाल पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने जवाब दिया है। आइये जानते हैं उन्होंने क्या कहा।
क्या मिला जवाब
कोर्ट ने जब केजरीवाल द्वारा ईडी के समन को टालने पर सवाल किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेजा, उन्होंने हर बार इस समन को क्यों टाल दिया? इस सवाल का जवाब देते हुए केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,” केजरीवाल ने ईडी के सभी नोटिस का विस्तारपूर्वक जवाब दिया। जब सीबीआई ने बुलाया तो वो गए।” इस दौरान सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि ईडी इस आधार पर यह नहीं कह सकती है कि केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं आए, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिंघवी ने दलील देते हुए आगे कहा कि ईडी के समन पर उनके दफ्तर जाना या ना जाना उनका अधिकार है। इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। यह गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है। इस बारे में आगे बोलते हुए सिंघवी ने कहा कि ईडी के समन को टालने को लेकर केजरीवाल पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है।
बता दें कि बीते 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए के तहत अरेस्ट किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन ईडी दफ्तर में रखा गया फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई।