स्वाति मालीवाल मामले में बुरे फंसे बिभव कुमार, एक वजह से कोर्ट से नहीं मिली राहत
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आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित रूप से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जिसके बाद वे फिलहाल बाहर नहीं आ सकेंगे।दरअसल मामले बहस पूरी होने के बाद सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि विभव कुमार को शाम 4.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत का मामला नहीं बनता और उनकी याचिका अर्थहीन हो गई।
एक वजह से बेकार हो गई याचिका
बिभव कुमार के बाहर नहीं आने की वजह बताते हुए AAP की लीगल सेल के प्रदेशाध्यक्ष और एडवोकेट संजीव नासियार ने कहा, ‘बिभव कुमार को थाने ले जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने हमें उनसे नहीं मिलने दिया। इसके बाद हम लोगों ने तुरंत अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जिस पर करीब एक घंटे तक बहस चली। लेकिन इस दौरान दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे सरकारी वकील ने कोर्ट को यह नहीं बताया कि बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब हमारी दलील खत्म हो गई, हमने कोर्ट को कंविंस कर लिया और कोर्ट ने हमारा फैसला सुरक्षित रख लिया, इसके बाद सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। स्वाभाविक तौर पर जब गिरफ्तारी हो जाती है तो अग्रिम जमानत याचिका अर्थहीन हो जाती है। अब गिरफ्तारी के बाद नई याचिका लगानी होगी। लेकिन ये दिल्ली पुलिस का जो खेल है यह भाजपा की साजिश का हिस्सा है।’इससे पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम दोपहर में कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री आवास से सिविल लाइंस थाने लेकर गई थी, जहां उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी से पहले भेजा था एक मेल
बिभव ने अपनी गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस को एक मेल भेजा था। जिसमें उन्होंने कहा कि वह जांच में पहले से ही सहयोग कर रहे हैं, जबकि उन्हें पुलिस से कोई नोटिस नहीं मिला है। बिभव ने मेल में लिखा, ‘मुझे मीडिया के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि सिविल लाइन्स थाने में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें मुझे आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। जबकि मुझे अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है, फिर भी मैं स्पष्ट रूप से यह बयान देता हूं कि मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं और मामले के जांच अधिकारी द्वारा जब भी मुझे बुलाया जाता है, मैं जांच में शामिल होने के लिये तैयार हूं।’बिभव ने इस मेल में मालीवाल के खिलाफ अपनी ओर से की गयी शिकायत का भी उल्लेख किया। उन्होंने लिखा, ‘अनुरोध है कि शिकायत को रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाए और कानून के मुताबिक उसकी जांच-पड़ताल की जाए।’
बिभव पर सांसद मालीवाल से मारपीट का आरोप
AAP सांसद स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई सोमवार को उनके साथ सीएम हाउस में मारपीट करने का आरोप लगाया था। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इस संबंध में आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की थी। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की कई टीमें बिभव कुमार को तलाश कर रही थीं।AAP की राज्यसभा सांसद द्वारा दर्ज कराई गई FIR में बिभव कुमार कई बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की FIR के मुताबिक, बिभव कुमार ने कथित तौर पर स्वाति मालीवाल को कई बार लात और थप्पड़ मारे। स्वाति मालीवाल ने बिभव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।
पुलिस ने शुक्रवार को रीक्रिएट किया सीन
इस मामले में गुरुवार को शिकायत दर्ज होने के बाद शुक्रवार को पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी, जहां उन्होंने मालीवाल से कथित वारदात वाले दिन की जानकारी लेते हुए उस दिन का सीन रीक्रिएट किया था। साथ ही कौन कहां खड़ा था इस बारे में भी पूछताछ की थी। इस मामले को लेकर सबूत जमा करने के लिए पुलिस टीम अपने साथ फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी साथ लेकर सीएम हाउस पहुंची थी।
बिभव ने भी की मालीवाल के खिलाफ शिकायत
AAP सांसद द्वारा FIR कराने के बाद शुक्रवार को केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि मालीवाल ने 13 मई को मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में सेंध लगाकर अनधिकृत प्रवेश और वहां हंगामा किया था। पार्टी ने कहा कि जब कुमार ने मालीवाल को रोकने की कोशिश की तो AAP सांसद ने उन्हें गालियां देने के साथ ही झूठे केस में फंसाने की धमकी दीं थीं। इस मामले में कुमार ने सिविल लाइंस पुलिस थाने के SHO को एक ई-मेल के माध्यम से भेजी शिकायत में कहा कि अब मालीवाल झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं।

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