दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से झटका लगा है। अब बिभव कुमार दिल्ली हाई कोर्टा का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल निचली अदालत ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बिभव कुमार निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
इससे पहले दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में दोनों ही पक्षों की तरफ से दमदार दलीलें पेश की गईं। बिभव कुमार की तरफ से कोर्ट में पेश सीनियर वकील हरिहरन ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने जानबूझ कर सीएम केजरीवाल के ड्राइंग रूम को चुना था क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। इसके अलावा वकील ने यह भी दलील दी थी कि स्वाति मालीवाल बिना अप्वाइंटमेंट सीएम केजरीवाल से मिलने आई थीं। सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद थीं और वो रोने लगीं।
एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव और माधव खुराना ने अदालत में स्वाति मालीवाल के लिए दलीलें दी। स्वाति मालीवाल की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि बिभव कुमार नॉर्मल आदमी नहीं हैं। मालीवाल की तऱफ से दलील दी गई कि जो सुविधा बिभव को दी जा रही थी वो किसी को नहीं दी जा रही है। आप सांसद की तरफ से वकीलों ने कहा है कि बिभव कुमार को जमानत मिलने पर उन्हें तथा उनके परिवार को जान का खतरा है।