श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अगस्त को अंतरिम फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना था और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां खारिज कर दी थीं।
हाईकोर्ट हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सभी 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। बड़ी बात ये भी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये याचिकाएं प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट से बाधित नहीं हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है।
बता दें श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। सोमवार से इस मामले में ट्रायल शुरू हो रहा है।