भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के खिलाफ बेंगलुरु की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है.
पूर्व एवं मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली इस अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) व 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध का संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. विशेष अदालत ने इस संबंध में सभी प्रतिवादियों को समन जारी करने का निर्देश दिया.
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा की कर्नाटक इकाई के राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने विज्ञापनों में झूठे दावे कर पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाने वाली यह निजी शिकायत नौ मई को दायर की थी. शिकायत के मुताबिक, केपीसीसी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पांच मई को प्रमुख अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में दावा किया था कि राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने पिछले चार वर्षों में डेढ़ लाख करोड़ रुपये लूटे हैं. शिकायत के अनुसार, विज्ञापन में केपीसीसी की ओर से किए गए दावे पूरी तरह से बेबुनियाद, पूर्वाग्रह से ग्रसित और मानहानिकारक थे.
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के ही एक मामले में हाल ही में गुजरात की सूरत कोर्ट से झटका लगा था. इस मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद में सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था.
कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी. चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की तरफ से सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया. विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले गए थे. चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही दलों की तरफ से एक दूसरे पर कई आरोप लगाए गए थे.