मनीष सिसोदिया ने कथित शराब घोटाले के संबंध में ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की अवकाश पीठ मंगलवार को मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 21 मई को कथित शराब घोटाले के संबंध में ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि यह मामला मनीष सिसोदिया द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और जनता का विश्वास तोड़ने से जुड़ा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात है। सिसोदिया कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सबूतों समेत महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने में शामिल थे। चूंकि सिसोदिया दिल्ली सरकार में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के 30 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज किए गए भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
उल्लेखनीय है कि ईडी और सीबीआई दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हाईकोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं का इस आधार पर विरोध किया था कि आरोपियों की ओर से आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को इस नीति को लागू किया था लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया गया।