बहुत हो गया, यहां भाषण मत दो; केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग पर भड़क गया कोर्ट
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाए जाने की मांग करने वाली याचिका पर आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि यहां पर वह राजनैतिक भाषण न दें, इसके लिए वह सड़क या पार्लर पर जाएं।

कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने की बात कहते हुए कहा कि अब बस बहुत हो गया। दिल्ली शराब घोटाला मामले से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए। हालांकि, कोर्ट इन याचिकाओं को पहले भी खारिज कर चुका है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिविजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता कोर्ट को राजनैतिक घेरे में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ किया कि वह याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाएगा। ‘बार एंड बेंच’ के अनुसार, कोर्ट ने कहा, ”आप हमें राजनैतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना ही ठीक है। हम आप पर 50 हजार का जुर्माना लगा रहे हैं। हम इसका ऑर्डर देंगे। बहुत हो गया।”

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आगे कहा, ”कृपया, यहां राजनैतिक भाषण न दें। पार्लर या सड़क पर जाएं। हमें राजनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं करें।” इस याचिका को दिल्ली के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अक्षम होने के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। इससे संवैधानिक जटिलताएं पैदा हो गई हैं। साथ ही दिल्ली में लोगों की जिंदगी के अधिकार की गारंटी का भी उल्लंघन हो रहा है। संदीप कुमार ने याचिका में सीएम पद से केजरीवाल को हटाने की मांग की।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जैसे वादियों ने न्यायिक व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। बेंच ने कहा, ” यदि आप चाहें तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम का मजाक बनाना बंद कर दें। यह केवल आप जैसे लोगों की वजह से ही हम मजाक बनकर रह गए हैं।” कोर्ट ने इसके बाद जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली यह तीसरी याचिका थी। पहले दो याचिकाओं को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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