बहुत सबूत हैं; ED के बाद CBI का केजरीवाल पर बड़ा दावा, सिसोदिया का भी लिया नाम
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कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की रडार पर भी हैं। बीआरएस नेता के कविता की रिमांड को लेकर अदालत पहुंची सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात कही।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि उसके पास वॉट्सऐप चैट और सह आरोपियों के बयान भी हैं।

कथित शराब घोटाले में पहले ईडी और फिर सीबीआई की ओर से गिरफ्तार की गईं के कविता की पांच दिन की रिमांड मांगते हुए सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया। उन्होंने कहा, ‘साउथ ग्रुप के एक शराब कारोबारी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और दिल्ली में अपने कारोबार के लिए मदद मांगी। केजरीवाल ने उन्हें मदद का भरोसा दिया…. हमारे पास पर्याप्त सामग्री (सबूत) है, वॉट्सऐप चैट और संबंधित आरोपियों के बयान।’

इससे पहले ईडी ने भी केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा करते हुए उन्हें शराब घोटाले का साजिशकर्ता बताया है। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में बंद है। बताया जा रहा है कि सीबीआई भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। 2021-22 की विवादित आबकारी नीति की जांच ईडी और सीबीआई के पास है।

केजरीवाल के अलावा सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया। के कविता पर कई आरोप लगाते हुए सीबीआई ने कहा, ‘दिनेश अरोड़ा (आरोपी से सरकारी गवाह बने) ने अपने बयान में पुष्टि की कि अभिषेक बोइनपल्ली ने सूचना दी कि 100 करोड़ रुपए विजय नायर को दिए गए। सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत हवाला ऑपरेटर्स के बयान में 11.9 करोड़ रुपए के पेमेंट की पुष्टि है। बुच्चीबाबू के चैट से पता चला कि उनकी इंडोस्प्रिट में हिस्सेदारी थी। ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद आरोपी मनीष सिसोदिया के दवाब में इंडोस्प्रिट को लाइसेंस दिए गए।’

सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता की पांच दिन की हिरासत मांगते हुए कहा कि वह सवालों का जवाब देने से बच रही हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। वहीं कविता के वकील ने सीबीआई द्वारा उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी को ‘अवैध’ बताया, जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया।

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