पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बेटी संघमित्रा से जुड़े वैवाहिक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर नोटिस भी जारी कर दिया है।दरअसल, स्वामी प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की अपील की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कथित रूप से अपनी बेटी संघमित्रा के बिना तलाक दूसरी शादी कराने, मारपीट व गालीगलौज के साथ जानमाल की धमकी व साजिश रचने का आरोप है।आपको बता दें कि अदालत में दाखिल किए गए परिवाद दीपक कुमार और संघमित्रा 2016 से साथ रह रहे थे। कहा गया कि संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया था कि संघमित्रा की पूर्व शादी से तलाक़ हो गया है। इस पर तीन जनवरी 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर परिवादी ने शादी कर ली।संघमित्रा ने 2019 के चुनाव में शपथपत्र देकर खुद को अविवाहित बताया। इसके बाद वादी को पता चला कि संघमित्रा का मई 2021 में तलाक हुआ था। आगे कहा गया कि जब वादी ने वर्ष 2021 में विधि विधान से विवाह करने के लिए कहा तो आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी के ऊपर कई बार विभिन्न स्थानों पर अन्य आरोपितों से जानलेवा हमला कराया। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था।