रामपुर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में अदालत ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है।इन्हें सजा सुनाए जाने के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। सीतापुर जेल में बंद आजम खां को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर में पेशी पर लाया गया था।वर्ष 2019 में डूंगरपुर निवासी एहतशाम खां ने गंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें आजम खां, आले हसन, अजहर खां, ठेकेदार बरकत अली, फरहान खां, जिबरान और सपा ओमेंद्र चौहान पर आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और 25 हजार रुपये भी लूट लिए। इन्होंने जबरन घर पर कब्जा किया।
केस की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। शनिवार को पत्रावली निर्णय पर लगी थी, लिहाजा कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि अदालत ने आजम खां, अजहर खां, आले हसन, बरकत अली को घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप में दोषी करार दे दिया है। सजा सुनाए जाने के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।
पुलिस ने आजम को बनाया था आरोपी
नामजद किए गए आरोपियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आजम खां को भी आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ भी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि डूंगरपुर प्रकरण में बहस पहले ही पूरी हो चुकी है। न्यायालय ने पत्रावली फैसले के लिए सुरक्षित रख ली है। इस पर शनिवार 16 मार्च को निर्णय सुनाया जाएगा। इसके लिए सीतापुर जेल से आजम खां को भी तलब किया गया है।
पड़ोसी से मारपीट मामले में जिरह टली
आजम खां से जुड़े पड़ोसी के साथ मारपीट के केस की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमर तिवारी ने बताया कि इस मामले में शुक्रवारको एक गवाह से जिरह होनी थी, लेकिन गवाह की पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने के चलते वह नहीं आ सका। केस में अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी।
दो मामलो में इंस्पेक्टर से हुई जिरह
एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि डूंगरपुर प्रकरण से ही जुड़े दो अन्य मामलों में इंस्पेक्टर आरके गौतम और अजय कुमार यादव से जिरह की गई। केस में अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।