50th GST Council meet: जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया।
वहीं, काउंसिल ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से राहत देने का भी फैसला किया है। इसी तरह जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं इन फैसलों के बाद क्या सस्ता होगा और क्या महंगा?….
50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सस्ते होने वाली प्रमुख चीजें-
— जीएसटी काउंसिल ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को जीएसटी कर से छूट दी है।
— सैटेलाइट सर्विस लॉन्च भी सस्ता हो गया है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा जीएसटी satellite launch services को छूट दे दी है।
— अनकुक्ड और बिना तले हुए स्नैक पेलेट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है।
— सिनेमा हॉल में अब खाना सस्ता होगा। सिनेमा हॉल में सर्व किए जाने वाले खाने-पीने की चीजों पर फिलहाल 18 फीसदी टैक्स लगता है। अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है।
— मछली में इस्तेमाल होने वाला पेस्ट पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया।
— आर्टिफिशियल ज़री धागे पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया।
50वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद महंगी होंगी ये प्रमुख चीजें –
ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ महंगी हो जाएंगी। ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं, जीएसटी काउंसिल ने मल्टी यूटिलिटी और क्रॉसओवर यूटिलिटी (XUV) कैटेगरी की गाड़ियों पर 22 प्रतिशत का सेस लगाया है। इसके लागू होने के बाद अब छोटी- बड़ी कैटेगरी की कई गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। बता दें कि फिटमेंट कमेटी ने सिफारिश की थी कि सभी यूटिलिटी वाहन, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, उन पर 22 प्रतिशत सेस लगाया जाए। हालांकि, इसके लिए गाड़ी में तीन मापदंड- 4 मीटर से अधिक लंबाई, 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता और 170 मिमी से अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस होना जरूरी है। बता दें कि ये बदलाव जीएसटी कानून में संशोधन के बाद लागू होंगे।