जम्मू-कश्मीर के कटरा में शिवखोड़ी, रांसू से तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बस पर हुए आतंकी हमले के मामले में नेशनल इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी (NIA) ने शनिवार को एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. ये चार्जशीट NIA ने जम्मू की विशेष अदालत में गिरफ्तार आरोपी हाकम खान उर्फ हाकिम दीन के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दायर की है.
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश अपने आरोपपत्र में एजेंसी ने गिरफ्तार आरोपी हाकम खान उर्फ हाकिम दीन पर आईपीसी और यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं.
हमला कब और कैसे हुआ?ये आतंकी हमला 9 जून 2024 को हुआ था, जब तीर्थयात्रियों से भरी बस झांडी मोड़ के पास कांडा पहुंची थी. अचानक अज्ञात आतंकवादियों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. हमले में बस चालक समेत आठ तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 41 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे.हमले के दौरान गोली लगने से बस चालक की मौत हो गई थी जिससे बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई. हमले का मकसद था आम जनता और तीर्थयात्रियों में डर फैलाना.
एनआईए की जांच में पकड़ा गया था आतंकी
हमले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंपी थी. जांच के दौरान एनआईए ने ठोस सबूतों के आधार पर हाकम खान को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने हमले की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की.एनआईए की जांच में पता चला कि तीन आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें हाकम खान ने उनका पूरा साथ दिया. उसने आतंकियों के रहने-खाने की व्यवस्था की और हमला कहाँ और कैसे करना है ये भी तय किया था.
एनआईए ने आगे पाया कि उन्हें भोजन और रहने की व्यवस्था प्रदान करने के अलावा, उसने आतंकवादियों को हमला स्थल की पहचान करने में भी मदद की थी.