आजम खां की पत्नी तजीन फात्मा 7 महीने बाद जेल से रिहा, कोर्ट ने इस मामले में सुनाई थी सजा
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सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की पत्नी व पूर्व सांसद डॉक्टर तजीन फात्मा सात महीने बाद बुधवार को रिहा हो गईं। संशोधित रिहाई परवाने के जेल पहुंचने के बाद प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें रिहा किया।इस दौरान जेल के बाहर बड़ी संख्या में आजम समर्थक और सपाइयों का जमावड़ा रहा।

बता दें कि अक्टूबर 2023 में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा हुई थी। आजम खां इस मामले को हाईकोर्ट ले गए। बीती 24 मई को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में डॉ. तजीन फात्मा, आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। सोमवार को डॉ. तजीन फात्मा के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को यहां एमपी-एमएलएम मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किया था। उसके बाद जमानती भी भर दिए थे। मंगलवार को डॉ. तजीन की रिहाई को परवाना भी जेल पहुंच गया लेकिन, रिहाई परवाने में धाराएं और क्राइम नंबर गलत लिखा था, इसके कारण रिहाई टल गई थी।

बुधवार को संशोधित रिहाई परवाना जेल पहुंचा, जिसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर जेल प्रशासन ने दोपहर बाद डॉ. तजीन को जेल से रिहा कर दिया। उनकी रिहाई से पहले ही उनके बड़े बेटे अदीब आजम, फरहान खां समेत तमाम समर्थक और सपाई जेल के गेट पर पहुंच गए, जो रिहाई के बाद तजीन फात्मा को साथ लेकर उनके घर पहुंचे। इस मामले में जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने बताया कि डॉ.तजीन फात्मा की रिहाई का संशोधित रिहाई परवाना बुधवार को जेल पहुंचा। नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया।

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