दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर मुख्य मामले में बहस में समय लगेगा तो दिल्ली में चुनावों के कारण केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को सुनवाई के लिए तैयार रहने को कहा।उम्मीद की जा रही थी कि प्रवर्तन निदेशालय आज शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देगा, जिसमें चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के बारे में सवाल भी शामिल है। यह कहते हुए कि “जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं”, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जांच एजेंसी से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनकी गिरफ्तारी के समय के बारे में केजरीवाल के सवाल का जवाब देने को कहा था।केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी की दलीलों पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कार्यवाही शुरू होने और गिरफ्तारी के बीच समय के अंतर पर सवाल उठाया था। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, एक और “बिंदु जो हमें परेशान करता है वह है कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय अंतराल।”